
कल अदालत तय करेगी आईएसआईएस के दोनों आरोपियों की सजा
कल अदालत तय करेगी आईएसआईएस के दोनों आरोपियों की सजा
मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दो लोगों की दोषी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें आतंकी संगठन में शामिल होने के तहत दोषी करार दिया है। दरअसल इन दोनों लोगों ने अपने आवेदन में २०१५ में आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने का अपराध स्वीकार किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के आरोपों के तहत में दोषी ठहराया है। इस बाबत एनआईए के विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने कहा कि दोनों आरोपियों की सजा तय करने के लिए सात जनवरी को अदालत की अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब हो कि दोनों आरोपियों मोहसिन सैयद उम्र ३२ साल और रिजवान अहमद उम्र २५ साल ने पिछले महीने मामले में अपना दोष स्वीकार करने के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने बीते को दोनों आरोपियों को आरोपों और दोषी साबित होने पर दी जाने वाली सजा के बारे में दोनों को जानकारी दी। आरोपियों ने अदालत को बताया कि उन्हें पहले से इस सजा के बारे में जानकारी थी। इसके बावजूद दोनों ने अपनी इच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने की मांग की। इसके बाद अदालत ने दोनों की दलीलों को स्वीकार करते हुए यूएपीए और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया।