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मुंबई में आज से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू,नियमों का पालन करने की अपील

मुंबई में आज से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू,नियमों का पालन करने की अपील

दंगा फसाद से बचने के लिए लिया गया निर्णय 

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू रहेगी। आज से कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेगी। शहर में कानून व्यवस्था बनीरहे और किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हो इसके लिए मुंबई पुलिस ने 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने के अलावा कई तरह की पाबंदियों के साथ,एक नई गाइडलाइन जारी की है। वरिष्ठ अधिकारीयों के मुताबिक सभी पुलिस स्टेशनों को कहा गया है कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलर्ट रहे और पुलिस गश्त में इजाफा करने के लिए कहा गया है। पुलिस के अनुसार यह आदेश 1 नवंबर 2022 यानी आज सेदोपहर 12 बजे से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है।  इस दौरान मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहेगी। हालांकि यह आदेश अभी फिलहाल 15 दिनों के लिए है,लेकिन जरुरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में शहर भर में मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए है। बता दें कि मुंबई शहर में कानून व्यवस्था कि स्थिति में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर विभिन्न एजेंसियों से मिले इनपुट पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया गया है। 

धारा 144  कब लगाई जाती है ?

देश में कहीं भी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर संदेह होता है तब  धारा 144 लागू किया जाता है। कहीं विधानसभा चुनाव, लोकसभा या पंचायत चुनाव हों तब भी धारा 144 लागू की जाती है। साथी ही कहीं अगर बवाल हिंसा या दंगा हो जाए तो धारा-144 लागू की जा सकती है। इससे लोगों को एक साथ रहने की आजादी नहीं रहती है।

>> धारा 144 लगाने का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। शासन यह धारा तब लागू करती है जब लोगों को इकट्ठा होने कोई खतरा हो सकता है। 

>> धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है

>> सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है

>> किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो

>> धारा 144 जहां लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते

>> धारा 144 लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है

>> जिस इलाके में धारा 144 लागू होता है उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है


किन-किन चीजों में दी गई है छूट 


1) शादी समारोह या सम्बंधित कार्यक्रम। 

2) अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का जमा होना। 

3) कंपनी, सहकारी संस्था जैसे संगठनों की नियमानुसार आम बैठक। 

4) सामाजिक मिलन, क्लब, सोसाइटी की बैठक में सामान्य बैठक। 

5) सिनेमाघरों,थिएटर या खुले पार्क में नाट्य कार्यक्रम सम्मेलन। 

6) सरकारी कार्यक्रम, स्थानिक स्वराज संस्था के कार्यक्रम। 

7) स्कूल, कॉलेज, सामान्य व्यापार कार्यक्रम या सम्मेलन.

8) ऐसे कार्यक्रम जिन्हें पुलिस आयुक्त या पुलिस विभाग से कार्यक्रम प्राप्त हुए है। 


किन-किन चीजों पर प्रतिबंध ?


1) पत्थर या किसी हथियार का सरक्षण। 

2) किसी भी प्रकार का विस्फोटक रखना या ले जाना। 

3) किसी मूर्ति या चित्र के साथ आंदोलन। 

4) पोस्टर,बैनर शालीनता या शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाली वस्तुओं का निर्माण,कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने की संभावना। 

5) यह आदेश साढ़े 3 फिट तक ऊंचे लकड़ी के डंडे से काम करने वाले प्राइवेट गार्ड,सुरक्षा गार्ड,गार्ड पर लागू नहीं होगा।


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